जरूरत की खबर- ट्रेन में TTE या यात्री करे बदसलूकी:किससे करें शिकायत, यहां मिलेगी फौरन मदद
29 फरवरी की दोपहर 40 वर्षीय एक महिला हरियाणा के
फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से झांसी जाने के लिए झेलम एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी।
महिला ने जनरल डिब्बे का टिकट लिया, तब तक ट्रेन चल पड़ी। जनरल डिब्बा दूर था तो
ट्रेन छूटते देखकर महिला एसी कोच में ही चढ़ गई। वहां खड़े टीटीई (TTE) ने टिकट चेक किया, महिला के पास जनरल टिकट देखा तो
गुस्से से भड़क गया। TTE
ने महिला
का सामान कोच से बाहर फेंका, फिर चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के
बीच फंस गई। बाद में RPF
ने महिला
यात्री को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रेन में किसी यात्री के साथ
बदसलूकी का यह पहला मामला नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर ऐसी खबरें
सामने आती रहती हैं।
इसलिए आज जरूरत की
खबर में हम बात करेंगे कि ट्रेन में
यात्रा करते समय यात्रियों को किस तरह के अधिकार हैं। साथ ही जानेंगे कि-
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TTE
अगर गलत
व्यवहार करे तो क्या करें?
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ट्रेन में बदसलूकी होने पर किससे मदद मांगे?
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आपके पास कौन-कौन से नंबर होने चाहिए?
सवाल- ट्रेन में TTE या रेलवे स्टाफ किसी तरह का
दुर्व्यवहार करे तो क्या करें?
जवाब- अगर TTE यात्री के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट या दुर्व्यवहार करता है और
आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो सबूत नहीं है, तो यह तरीके अपना सकते हैं।
डिटेल्स को नोट करें
हर TTE की यूनिफॉर्म पर उसका नाम लिखा
होता है। अभद्रता करने पर कुछ जानकारी जरूर नोट करें। जैसे समय, स्थान, TTE का नाम या ID नंबर। यह जानकारी शिकायत दर्ज
करने के दौरान बहुत काम आएगी।
गार्ड के पास शिकायत दर्ज करें
हर ट्रेन के गार्ड के पास एक
शिकायत रजिस्टर होता है। अगर TTE किसी तरह की अभद्रता करे तो ट्रेन के गार्ड के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकते
हैं।
शिकायत रजिस्टर में घटना के बारे
में जितना संभव हो उतना विवरण शामिल जरूर करें। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद RPF या GRP से भी इस मामले की शिकायत कर सकते
हैं।
शिकायत के बाद फॉलो अप करें
शिकायत दर्ज करने के बाद मामले
में क्या कार्रवाई हुई है। यह जानने के लिए फॉलो अप जरूर करें। इसके लिए जिस
व्यक्ति से शिकायत की है उसका नाम बातचीत की तारीख, समय, मोबाइल नंबर, पद और क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) नंबर जरूर नोट करें।
खुद को शांत रखें
रेलवे स्टाफ या TTE के द्वारा दुर्वव्यहार करने पर
खुद पर काबू रखें। बेवजह की बहस न करें। क्योंकि सरकारी कर्मचारी से अभद्रता करना
करने पर आपके खिलाफ की RPF
या GRP कार्रवाई कर सकती है।
सवाल- ट्रेन में किसी तरह की समस्या होने पर किससे शिकायत करें?
जवाब- यात्री अपनी शिकायतें और सुझाव
वेब पेज http://www.coms.
Indianrailways.gov.in/ पर भी दर्ज
कर सकते हैं। यात्री अपनी शिकायत मोबाइल नंबर 9717630982 पर एसएमएस भी कर सकते हैं। रेलवे
डिपार्टमेंट को शिकायत को लेकर एक लेटर लिख सकते हैं। ऐसा करने से TTE के ऊपर डिपार्टमेंटल जांच हो सकती
है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स से समझिए-
लवे ने रेल
मदद ऐप लॉन्च किया है। इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए-
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सबसे पहले रेल मदद ऐप को डाउनलोड करें।
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इसके बाद इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।
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जिसके बाद ट्रेन या स्टेशन पर हुई परेशानी को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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इस ऐप पर स्टेटस पर क्लिक करके बहुत आसानी से शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते
हैं।
सवाल- ट्रेन में अगर कोई यात्री आपको परेशान करें तो क्या करें?
जवाब- ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति आपके
साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में 182 पर कॉल करें और मामले की शिकायत
दर्ज कराएं। साथ ही ट्रेन नंबर, अगले स्टेशन की जानकारी RPF/ GRF को दें। इसके अलावा टिकट कलेक्टर से भी आप शिकायत कर सकते हैं।
सवाल- ट्रेन का टिकट न होने पर किस तरह के जुर्माने का प्रावधान है?
जवाब- अगर आप ट्रेन में बिना टिकट
यात्रा करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आपसे यात्रा की गई दूरी
के टिकट की कीमत के साथ कम से कम 250 रूपए का जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा। अगर
आप जुर्माने की राशि का भुगतान करने से इनकार करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सौंपे जाने और रेलवे अधिनियम
की धारा 137
के तहत
मामला दर्ज किए जाने की आशंका है। RPF इन यात्रियों को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश
करती है,
जो उन पर 1000 रूपए तक का जुर्माना लगाने के लिए
अधिकृत है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
गलत कोच में चढ़ने पर ये नियम
कोई व्यक्ति अपनी टिकट की क्लास
से ऊंची क्लास में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती
है। जैसे आपके पास स्लीपर या जनरल की टिकट है। और 3A, 2A या 1A में यात्रा कर रहे हैं। तो आपको
जुर्माना देना होगा। अगर आप जुर्माने की राशि देने से मना करते हैं तो आपको जेल भी
हो सकती है।
गलत कोच
में चढ़ते पर ऐसे बच सकते हैं जुर्माने से
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गलत कोच में चढ़ने पर तुरंत TTE से संपर्क करें।
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गलत कोच में चढ़ने की वजह TTE को बताएं।
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अगले ही स्टेशन पर उतरकर वापस अपने डिब्बे में जाना होगा।
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अगर आपके उस ट्रेन का टिकट नहीं है तो TTE से टिकट बनवाएं।
ई-टिकट को लेकर ये नियम
यात्री को ई-टिकट के साथ एक मूल
आईडी भी दिखानी होगी। अगर यात्रा टिकट परीक्षक (TTE) आपके ई-टिकट की जांच करने के लिए आता है और
आपके पास कोई आईडी नहीं है,
तो TTE आपको बिना टिकट यात्रा करने वाला
मान कर कार्रवाई कर सकता है।
सवाल- ट्रेन में यात्रा करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
जवाब- नीचे दिए गए ग्राफिक से समझिए के
ट्रेन में यात्रा करते समय किस तरह की सावधानियां बरतना जरूरी है।