भोपाल में ड्रग माफिया और यौन शोषण के आरोपी यासीन अहमद और उसके परिवार से जुड़ी लगभग 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चला दिया है। यह कार्रवाई "लव-ड्रग्स जिहाद" के आरोपों से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद की गई है।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में भोपाल पुलिस क्राइम ब्रांच ने 25 वर्षीय यासीन अहमद और उसके चाचा शाहवार अहमद को MD ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, पुलिस को यासीन के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले, जिनमें लड़कियों का यौन शोषण और उन्हें ड्रग्स की आपूर्ति के लिए ब्लैकमेल करने के संकेत मिले। पुलिस ने इस मामले में अवैध हथियारों की डीलिंग और "लव जिहाद" के एंगल की भी जांच की है।
किन संपत्तियों पर चला बुलडोजर?
प्रशासन ने कोकता बायपास पर स्थित अनंतपुरा और हठाईखेड़ा इलाकों में यासीन और उसके परिवार से जुड़ी छह से सात अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया। इनमें शामिल हैं:
दो फार्महाउस (एक 40 एकड़ का फार्महाउस, जिसके मालिक शकील अहमद थे)
एक कारखाना
एक गोदाम (40,000 वर्ग फुट का, शारीक अहमद का बताया जा रहा है)
एक मदरसा
एक मैरिज लॉन
एक बंगला
एक 5 एकड़ का पोल्ट्री फार्म
एक तीन मंजिला आवासीय भवन
बताया जा रहा है कि ये सभी संपत्तियां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करके बनाई गई थीं। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 50 से 100 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है।
कार्रवाई के दौरान क्या हुआ?
कार्रवाई के लिए लगभग 15 से 20 जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। देर रात तक तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। पुलिस ने फार्महाउस से हार्ड डिस्क और कंप्यूटर भी जब्त किए हैं, जिनसे यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है।
"मछली परिवार" से संबंध
यासीन अहमद, भोपाल के प्रसिद्ध मछली व्यापारी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शरीफ अहमद उर्फ मछली का भतीजा बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद शरीफ अहमद ने खुद को और अपने परिवार को आरोपों से दूर बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यासीन, शाहवार और एक अन्य करीबी दोस्त जगदीश सिंह बैस उर्फ जग्गी फिलहाल जेल में हैं।
यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार की अवैध निर्माणों और माफिया के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है, खासकर जब अपराधों में ड्रग्स और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप शामिल हों।