Madhya Pradesh High Court News: OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को ...
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 87:13 के फार्मूले को रद्द कर दिया गया है और अब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है।
ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु:
- ओबीसी आरक्षण 27%: मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को अब 27% आरक्षण मिलेगा।
- 87:13 का फार्मूला रद्द: हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए इस फार्मूले को रद्द कर दिया है।
- भर्तियों में 13% आरक्षण पर रोक हटेगी: कोर्ट के इस फैसले के साथ ही भर्तियों में 13% आरक्षण पर लगी रोक हटाई जाएगी।
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सरकार अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।