मध्य प्रदेश के भोपाल में एक व्यक्ति, सोहेल खान, पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छुपाकर 'राहुल शर्मा' नाम से एक हिंदू युवती से दोस्ती की, उसके साथ संबंध स्थापित किए, और फिर मंदिर में शादी का नाटक किया। इस मामले में, स्थानीय लोगों ने संदेह होने पर सोहेल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसकी असली पहचान सामने आई। Navbharat TimesBhaskar English
वर्तमान में, सोहेल खान के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह अधिनियम जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। हालांकि, इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 साल की कैद और जुर्माना है, लेकिन इसमें फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए, सोहेल खान को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो उसे कानून के अनुसार सजा हो सकती है।